नई दिल्ली (हेमा): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक सरेंडर करने को कहा गया है। इस तरह दिल्ली में 25 मई को होनेवाले चुनाव से पहले वह प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं केजरीवाल पर चुनाव प्रचार में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शादान फरासत ने कहा कि यह आदेश 2 जून तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। फिलहाल हम ऑर्डर को विस्तार से एग्जामिन करेंगे। इसके बाद ही इसपर कुछ कह सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ईडी ने आज भी चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रही थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की इस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार उनपर चुनाव प्रचार को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद की गई है। यह राहत अचानक नहीं मिली है। हमें खुशी है कि कोर्ट ने सही समय पर यह फैसला लिया।