गाजीपुर (हेमा)- गाजीपुर की न्यायिक प्रणाली ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 12 साल पुराने एक मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब यह पाया गया कि अधिकारी लगातार अदालती समन की अवहेलना कर रहे थे।
विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार, अदालत ने नायब तहसीलदार को कई बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, उन्होंने चार साल तक इन आदेशों की अवहेलना की, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।
इस मामले में नायब तहसीलदार का बार-बार अदालत में न पेश होना एक गंभीर समस्या को दर्शाता है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश ने इसे ‘न्याय की अवहेलना’ करार देते हुए, अंततः पुलिस को निर्देश दिया कि वे अधिकारी को कस्टडी में लाकर अदालत में पेश करें।