चंडीगढ़ (अप्सरा): हरियाणा, पंजाब, और चंडीगढ़ में बंद विदेशी नागरिकों के लिए एक नई सुबह का आगमन हुआ है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय सुनाया है जिसमें जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को उनके परिवारों से वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करने की अनुमति दी गई है।
हाईकोर्ट का यह निर्णय विदेशी नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत, जेलों में बंद विदेशियों को अब हर महीने कम से कम एक बार अपने परिवार से टेलीफोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद करने की सुविधा मिलेगी। यह पहल उस समय शुरू की गई, जब एक केन्याई नागरिक ने जेल में अपनी स्थिति के दौरान अपने परिवार से संपर्क करने की मांग की। इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए, एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने इस नई प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया।
इस निर्णय के फलस्वरूप, जेलों में बंद विदेशी नागरिक अब अपने परिवार से भावनात्मक संबंध बनाए रख सकेंगे और उनकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम न केवल विदेशी नागरिकों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत है।