लखनऊ (हेमा): जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त हो गई है, लेकिन उनकी सात साल की सजा पर रोक लगाने की अपील खारिज कर दी गई है। इस घटनाक्रम का विवरण जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किए जाने के दौरान सामने आया, जब उन्हें एंबुलेंस में ले जाया जा रहा था।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने इस निर्णय को सुनाया। कोर्ट ने धनंजय सिंह के वकील द्वारा दी गई दलीलों के बाद, 25 अप्रैल को बहस को पूरा करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। उनके वकील ने कोर्ट से कहा था कि सिंह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है।
इस फैसले के साथ ही, धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है। उन्हें सजा सुनाई गई थी, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद, वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। जौनपुर MP-MLA कोर्ट ने उन्हें इस सजा के लिए दोषी पाया था।