चंडीगढ़ (उपासना)- पंजाब में वर्तमान लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल की घोषणा की है जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति की राशि गलती से जब्त की जाती है, तो उसे मात्र 24 घंटे के भीतर वापस कर दी जाएगी। यह नियम उन परिस्थितियों में लागू होता है जब व्यक्ति आचार संहिता के तहत निर्धारित नकदी सीमा से अधिक राशि ले जा रहे हों लेकिन उनके पास उचित दस्तावेज हों।
निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया है जो शिकायतों का निपटान करेंगी। इन कमेटियों का मुख्य कार्य वह शिकायतें सुनना होगा जो नकदी जब्ती से संबंधित हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिबिन सी ने बताया कि अब तक 799 शिकायतें सही पाई गई हैं और उनका त्वरित समाधान किया गया है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि चुनाव के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की आर्थिक असुविधा न हो।
इस पहल से न केवल निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करेगा। इस प्रक्रिया से उम्मीद है कि चुनावी माहौल में भी नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सकेगा और उनका समय व संसाधन दोनों की बचत होगी। नागरिकों के पास अब एक स्पष्ट और प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा वे अपनी वैध शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उन्हें तुरंत समाधान प्राप्त हो सकता है।