पटना (हेमा): मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट (HC) से झटका लगा है। कोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एन के पांडेय की एकलपीठ ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
आपको बता दें बीते रविवार 5 मई को अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से पैरोल पर 15 दिन के लिए रिहा हुए थे। अनंत सिंह की समर्थ क सुबह से ही उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर जमा हो गए थे। खराब सेहत और गांव में बंटवारे के चलते अनंत सिंह को पैरोल मिली है। जेल में दो बार उनकी तबीयत बिगड़ी थी। और फिर पटना के आईजीआईएमएस भर्ती रहे थे।
बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के बाहर आने से मुंगेर से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह को चुनावी फायदा हो सकता है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं। जो मुंगेर सांसद ललन सिंह के साथ चुनाव प्रचार में नजर आईं थी। आपको बता दें मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को प्रत्याशी बनाया है। और अब मुंगेर सीट पर 13 मई तक चुनाव होने तक अनंत सिंह बाहर ही रहेंगे। जिसके बाद से मुंगेर सीट की चर्चा और तेज हो गई है।