लखनऊ (राघव): इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सपा विधायक रफीक अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बराबंकी से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कार में बैठाकर मेरठ के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है।
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1995 के मामले में मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी को राहत देने से इनकार कर दिया। विधायक की NBW के आदेश के खिलाफ की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। सपा नेता के खिलाफ 1997 से 2015 के बीच 100 ज्यादा गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे। इसके बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरठ पुलिस ने सपा विधायक रफीक अंसारी के घर पर भी दबिश दी थी लेकिन वो नहीं मिले थे।
बार-बार गैर-जमानती वारंट और धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए थे और स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। यहां उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले में मूल रूप से 22 आरोपियों को साल 1997 के फैसले में बरी कर दिया गया था। इसलिए उनके खिलाफ केस कार्रवाई रद्द होनी चाहिए।
जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। यदि वह अभी तक तामील नहीं हुआ है और अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा। अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को कोर्ट ने 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया।