नई दिल्ली (उपासना): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की कार्यप्रणाली के संबंध में कुछ पहलुओं पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा और दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग (EC) के एक वरिष्ठ चुनाव पैनल अधिकारी को तलब किया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ EVMs का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, उन्होंने कहा कि इसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ईवीएम पर चुनाव आयोग द्वारा ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों’ (FAQ) में दिए गए उत्तरों में कुछ भ्रम है।
पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, हम गलत नहीं होना चाहते लेकिन अपने निष्कर्षों में दोगुना आश्वस्त हैं और इसलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने के बारे में सोचा। वहीं, भाटी को दोपहर 2 बजे वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास को बुलाने के लिए कहा गया। व्यास ने इससे पहले ईवीएम की कार्यप्रणाली पर अदालत में एक प्रेजेंटेशन दिया था।