चंडीगढ़ (हरमीत): पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से डेरा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। रंजीत सिंह मर्डर मामले में हाई कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया है। साल 2002 में रंजीत की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 18 अक्टूबर 2021 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया और राम रहीम सहित 4 अन्य को बरी कर दिया है। पंचकूला की विशेष अदालत ने पहले इस मामले में सजा का एलान किया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पंचकूला की विशेष अदालत ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। सभी दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है। सीबीआइ ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने के मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।