नई दिल्ली (उपासना): हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जब छह पूर्व कांग्रेसी विधायकों ने शुक्रवार को अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी अयोग्यता के निर्णय को चुनौती दी थी।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी, जो पूर्व विधायकों की ओर से पेश हुए, ने कहा कि उनके मुवक्किल याचिका वापस लेना चाहते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए, अधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।
अदालत ने उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिससे इस मुद्दे पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। बेंच ने टिप्पणी की कि उन्हें पहले से ही इस तरह के परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि इसे चुनावी माहौल में देखा जा रहा था।