चंडीगढ़ (राघव): पंजाब की राजनीति में भौकाल मचाने वाले हाई प्रोफाइल भोला ड्रग केस में ईडी की स्पेशल अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जगदीश भोला समेत सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुना दी है। पंजाब में 6 हजार करोड़ की ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की आज मंगलवार को ED की स्पेशल अदालत में सुनवाई हुई।
इस मामले में पंजाब पुलिस के बर्खास्त DSP जगदीश भोला मुख्य आरोपी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक साल 2013 के मामले में ईडी द्वारा जगदीश भोला समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ईडी की स्पैशल कोर्ट ने 17 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इस केस में 2 आरोपी पीओ हैं, जबकि चार आरोपियों की मौत हो चुकी है।
अदालत ने भोला को 10 साल, पत्नी गुरप्रीत कौर को 3 साल, मनिन्द्र सिंह 10 साल, सुखजीत सुक्खी 10 साल, मनप्रीत 10 साल सजा सुनाई है। बता दें कि भोला पर ड्रग तस्करी की कमाई से करोड़ों रुनए की संपत्ति बनाने का आरोप है। वैसे ड्रग तस्करी मामले में भोला समेत 25 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है।