नई दिल्ली (हरमीत): आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट गई।तीस हजारी कोर्ट नं. 202 में मजिस्ट्रेट कात्यानी शर्मा कंडवाल के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज हुआ। इस दौरान जज के चैम्बर में सिर्फ जज और स्वाति मालीवाल मौजूद थे, धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए।
बता दें कि मालीवाल पर हमले के संबंध में गुरुवार को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई थी। में विभव कुमार को नामजद किया गया है. इसी मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम बिभव कुमार के आवास पर भी पहुंची। लेकिन गेट नहीं खोला गया, जिस के चलते दिल्ली पुलिस की टीम बैरंग लौट गई।
एफआईआर के अनुसार, मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा, पेट पर मारा, हमला किया और लात मारी। दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में विभव कुमार को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के अलावा अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या अपमान और हमला इरादे के कृत्य शामिल हैं।