नई दिल्ली (हरमीत): दिल्ली हाईकोर्ट ने ने विभिन्न संस्थाओं को अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम (जैकी और जग्गू दद्दा) के साथ-साथ उनकी आवाज और छवियों का बिना अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली और AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली संस्थाएं अभिनेता के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके साथ ही अदालत ने ‘भिडू’ शब्द का इस्तेमाल करने वाले एक रेस्तरां मालिक को भी नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अदालत ने 15 मई के अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जैकी श्रॉफ एक सेलिब्रिटी हैं। उनको उनके व्यक्तित्व और विशेषताओं पर स्वाभाविक अधिकार है। इसके साथ ही अदालत ने दो कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी निर्देश पारित किया। इन कंटेंट क्रिएटर्स ने जैकी श्रॉफ के वीडियो को बेहद अपमानजनक शब्दों और गालियों के साथ प्रकाशित किया था।