नई दिल्ली (राघव): दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से एक 19 वर्षीय NEET परीक्षार्थी द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस याचिका में परीक्षार्थी ने अपनी फटी हुई OMR शीट के लिए अनुग्रह अंक प्रदान करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने NTA और केंद्र सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किया और परीक्षार्थी की मूल OMR शीट (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट) को संरक्षित रखने का निर्देश दिया। OMR शीट एक प्री-प्रिंटेड पेपर सिक्योरिटी डॉक्युमेंट होता है जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि आदि शामिल होती है।
अदालत ने 20 मई को पारित आदेश में कहा, “मामले की निपटान की तारीख 8 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इस मामले में प्रतिवादियों को परीक्षार्थी की मूल OMR शीट को संरक्षित रखने के लिए निर्देशित किया गया है।”
इस मामले में, परीक्षार्थी ने यह दावा किया है कि उसे परीक्षा केंद्र पर पहुँचने पर फटी हुई OMR शीट प्रदान की गई थी, जिससे उसकी परीक्षा प्रभावित हुई। इस घटना के कारण परीक्षार्थी ने अपनी शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की है।