नई दिल्ली (हरमीत): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शुक्रवार को मानव दूध और उसके उत्पादों पर सख्त चेतावनी जारी की। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि मां के दूध का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है और सरकारी संस्था इसकी अनुमति नहीं देती है. यदि ऐसा किया गया तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 24 मई को FSS अधिनियम, 2006 के तहत मां के दूध की प्रसंस्करण या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। FSSAI ने यह भी सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए. 24 मई को इस संबंध में ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यावसायीकरण पर सलाह’ नामक शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की थी.
FSSAI ने इसके अलावा कहा, ”राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘मां के दूध/मानव दूध’ के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल ऐसे एफबीओ (फूड बिजनेस ऑपरेटर) को कोई लाइसेंस/पंजीकरण नहीं दिया जाए।”