नई दिल्ली (राघव): सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को पहले ही नियमित जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन करने की छूट दी गई थी, इसलिए यह याचिका बनाई नहीं जा सकती।
इस निर्णय के साथ, केजरीवाल को अपनी चिकित्सीय जांच के लिए अतिरिक्त समय प्राप्त करने के उनके प्रयास में एक झटका लगा है। यह मामला अब नियमित बेंच के समक्ष लाया जा सकता है, जहां केजरीवाल के प्रतिनिधि को अपना पक्ष मजबूती से रखने की आवश्यकता होगी।