नई दिल्ली (हरमीत कौर): दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी राउज ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
इसी के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। हिरासत 19 जून तक बढ़ाई गई है। सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी और कहा कि वो दो जून को सरेंडर करें।
वहीं कोर्ट ने इसके साथ ही शर्त लगाई कि वो सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और न ही कोई सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे. जरूरत पड़ने पर उन्हें उप-राज्यपाल से इजाजत लेनी होगी। जबकि अंतरिम जमानत के दौरान ही स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की। इसके लिए उन्होंने बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया।अब अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।