वाशिंगटन (हरमीत): टेक्सास में एक भारतीय-अमेरिकी पर संघीय घृणा अपराध और एक सिख गैर-लाभकारी संगठन के सदस्यों को धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी देने के आरोप में भूषण आठले (48) को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। बयान में कहा गया है कि डराने-धमकाने के अपराध में उन्हें अधिकतम पांच साल की सजा भी हो सकती है. दोनों आरोपों के लिए उस पर 250,000 डॉलर तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
17 सितंबर 2022 को अठाले के खिलाफ दर्ज शिकायत के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका में सिखों के नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले एक संगठन के लोगों को फोन किया था. उसने 7 वॉइस मेल भेजे जिसमें उसने कथित तौर पर संगठन में काम करने वाले सिखों के प्रति नफरत व्यक्त की और उन्हें उस्तरा से घायल करने या जान से मारने की धमकी दी। मार्च में, अठाले ने कथित तौर पर संगठन के सदस्यों को फिर से फोन किया और दो वॉयस मेल में सिख और मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाने की धमकी दी।