नई दिल्ली (राघव): केंद्र सरकार ने देर से ऑफिस पहुंचने वाले और जल्दी ही निकल जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किये हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में अपनी अटेंडेंस लगाएं। गौरतलब है कि कई कर्मचारी AEBAS में अडेंटेस नहीं लगा रहे थे। साथ ही कुछ कर्मचारी रोजाना लेट आ रहे थे। मंत्रालय ने मोबाइल फोन बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का उपयोग करने की भी वकालत की।
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ करने का फैसला किया है। कर्मचारियों को आगाह किया गया है कि अगर वे सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस नहीं आते हैं तो उनका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा। इसके इलावा यदि किसी भी कारण से यदि कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना देनी होगी और आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन करना होगा।