रांची (राघव): रांची जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वह कई महीनों से जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे।
सोरेन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि हेमंत सोरेन ने इस पर कब, कहां और किस तरह कब्जा किया, यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। इधर, ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। इस जमीन के कागजात में भले हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है।