अमृतसर (राघव): राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब सीट से निर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह कल जेल से बाहर आएगा। उसे चार दिन की पैरोल मिली है। अमृतपाल नई दिल्ली में लोकसभा सदस्य के रूप में स्पीकर ओम बिरला के समक्ष शपथ लेगा। कल खडूर साहिब सांसद को डिब्रूगढ़ जेल से सीधा नई दिल्ली लाया जाएगा।
इस बीच अमृतपाल पर कुछ नियम और शर्तों का भी शिंकजा रहेगा। जेल से बाहर आने के दौरान अमृतपाल 10 शर्तों के दायरे में रहेगा।
1. अमृतपाल सिंह अपने परिवार से मिल सकेगा। लेकिन उसे नई दिल्ली के ‘क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र’ से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. अमृतपाल सिंह और न ही उसके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के सामने किसी भी रूप में कोई बयान नहीं दे सकते।
3. अमृतपाल सिंह या उनके किसी भी रिश्तेदार को अमृतपाल के किसी भी बयान की वीडियोग्राफी करने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बयान को रिकॉर्ड करने की मनाही होगी।
4. वह (अमृतपाल) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कोई भी कार्य करने या कोई भी बयान देने से परहेज करेगा।
5. रिश्तेदारों को नई दिल्ली में अमृतपाल के रहने की अवधि के दौरान उन्हें उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी।
6. सिंह के साथ उतनी संख्या में पुलिसकर्मी होंगे, जितनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा उचित समझी जाएगी
7. ये कर्मी जेल से उसकी अस्थायी रिहाई की तिथि व समय से लेकर उसकी हिरासत की अवधि जारी रखने तक तथा जेल में वापस आने तक उसके साथ रहेंगे।
8. जब अमृतपाल सिंह संसद परिसर में उपस्थित रहेगा उस दौरान उसके साथ लोकसभा के महासचिव द्वारा अनुमत संख्या में पुलिसकर्मी या अन्य सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे।
9. अमृतपाल सिंह को संसद परिसर में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. उसे नई दिल्ली में ऐसे स्थान पर रखा जाएगा, जिसके सुरक्षा मानकों का ध्यान एसएसपी, अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा रखा गया है।