कोलंबो (राघव): इस वर्ष के अंत में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले है। चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि चुनाव 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर के बीच होंगे। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि वह इस महीने के अंत से पहले अगले राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को स्थगित करने की मांग वाली एक याचिका श्रीलंका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। हालांकि, श्रीलंका SC ने राष्ट्रपति के कार्यकाल पर स्पष्टीकरण नहीं मिलने तक इस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। पांच सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल की दलीलों के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति दिए बिना ही याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।
बता दें कि पिछले सप्ताह, एक व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायालय से आग्रह किया गया था कि संविधान में अनुच्छेद 30(2) और 82 के संबंध में राष्ट्रपति पद के लिए अस्पष्टता पर स्पष्टीकरण दिए जाने तक चुनाव को रोक दिया जाए। आर्टिकल 30(2) ने 2015 में अपनाए गए 19वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल को छह से पांच साल तक सीमित कर दिया था। अनुच्छेद 82 को बदलने के लिए कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया था, जिसमें कहा गया है कि जनमत संग्रह के माध्यम से राष्ट्रपति के कार्यकाल को छह साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने कार्यकाल पर स्पष्टता मांगी। अटॉर्नी जनरल ने आज सुबह तर्क दिया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पर कोई अस्पष्टता नहीं है जो कि पांच साल है।
चुनाव आयोग के अध्यक्ष आर.एम.ए.एल. रत्नायके ने कहा कि चुनाव आयोग को 17 जुलाई के बाद चुनाव की तारीख घोषित करने का कानूनी अधिकार होगा। रत्नायके ने कहा कि आयोग वर्तमान में 2024 के चुनावी रजिस्टर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो चुनाव का आधार होगा। विपक्ष ने मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पर चुनाव स्थगित करने और हारने के डर से अपना राष्ट्रपति पद जारी रखने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। विक्रमसिंघे ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि चुनाव योजना के अनुसार ही होंगे।