नई दिल्ली (राघव): दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को भी खरी-खरी सुनाई। लाइव लॉ के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने अफसोस जताते हुए कहा कि देश में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अब सेफ खेलने लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ और वे सुरक्षित खेलने का प्रयास कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा हमे लगता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है, कभी-कभी उल्लंघन में पालन किया जाता है। जमानत न दिए जाने के कारण, इस अदालत को बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं मिल रही हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है।