नई दिल्ली (राघव): इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बिल पेश किय गया है। अगर संसद से बिल पारित हो जाता है तो वहां 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा। इस बिल के खिलाफ इराक में महिलाएं और कई मानवाधिकार संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। दरअसल, अब्दुल करीम कासिम सरकार के दौरान पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 बनाया गया था। इस कानून की तारीफ की गई थी, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी गई थी।
इराक की संसद में यह बिल पास हो जाता है तो 9 साल की आयु की लड़कियां 15 साल के आयु के लड़कों से शादी कर सकती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इराक में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल के पहले हो जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) की शोधकर्ता सारा सनबार ने कहा, “इस कानून के पारित होने से देश का विकास आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर चला जाएगा है।” कई मानवाधिकार से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर ये बिल संसद से पारित हो गई तो देश में लड़कियों की शिक्षा पर खतरा और उनकी आजादी पर खतरा मंडराने वाला है।