चंडीगढ़ (हरमीत): नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए एयर इंडिया पर 99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गैर-योग्य क्रू मेंबर से जुड़े इस मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया लिमिटेड पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, इसके अलावा एयरलाइन के डायरेक्टर ऑपरेशंस पर 6 लाख रुपये और डायरेक्टर ट्रेनिंग पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एयर इंडिया ने 10 जुलाई 2024 को डीजीसीए के पास एक रिपोर्ट दाखिल की. इस रिपोर्ट में एयर इंडिया ने DGCA को अयोग्य पायलटों द्वारा संचालित उड़ानों के बारे में जानकारी दी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीसीए ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया है कि एयरलाइन के कामकाज में कमियों और अधिकारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन के कारण सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. इस मामले में संबंधित फ्लाइट कमांडर और एयरलाइन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, जिसमें वे कोई संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे।
जिसके बाद डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई शुरू की और संबंधित कमांडर को चेतावनी जारी की और एयरलाइंस पर कुल 99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, इसके अलावा डीजीसीए ने एयर इंडिया को भविष्य में ऐसी गलती न करने की चेतावनी दी।