नई दिल्ली (राघव): जिन जीएसटी करदाताओं ने जीएसटी प्राधिकरण को अपने बैंक खाते के विवरण नहीं दिया है, वे एक सितंबर से जीएसटीआर-1 के जरिये अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क ने एक एडवाइजरी में यह जानकारी दी है। जीएसटी नियम 10A के अनुसार, करदाता को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर या पहली बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय या इनवॉयस तैयार करने की सुविधा का इस्तेमाल करते समय अपने वैध बैंक खाते का विवरण देने की जरूरत होती है।
जीएसटी नेटवर्क ने 23 अगस्त को जारी एक एडवाइजरी में कहा है कि एक सितंबर 2024 से नियम 10ए लागू हो रहा है। ऐसे में करदाता बिना वैध बैंक खाता अगस्त 2024 के लिए न तो जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और न ही इनवायस तैयार करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन करदाताओं ने अभी तक जीएसटी पोर्टल पर अपने बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है, वे जल्द से जल्द अपने पंजीकरण विवरण में बैंक खाते की जानकारी दे दें। जीएसटी काउंसिल ने पिछले वर्ष जुलाई में आयोजित बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और फर्जी पंजीकरणों की समस्या से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधनों को मंजूरी दी थी। संशोधन में करदाता के नाम और पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया था