नई दिल्ली (राघव): राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बरी कर दिया। संदीप पर वर्ष 2016 में एक महिला से दुष्कर्म का आरोप था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अपने 68 पृष्ठ के आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह के दायरे से परे आरोपित के अपराध को साबित नहीं कर पाया है और शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहा है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और वह कभी संदीप कुमार के घर नहीं गई। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने कभी पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया और उसके पास वर्ष 2016 से पहले का राशन कार्ड था। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता उन आरोपों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में भी विफल रही कि आरोपित ने उसे राशन कार्ड जारी करने के बदले में उसका यौन शोषण किया है। अदालत ने कहा कि अभियोक्ता के पूरे बयान में इस बात का एक शब्द भी नहीं है कि आरोपित ने उसके बच्चों को रोजगार सुनिश्चित करके उसके परिवार को बसाने का आश्वासन दिया था।