चंडीगढ़ (किरण): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह देखते हुए कि राज्य में मतदान पहले ही शुरू हो चुका है, पंजाब में पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अभी इस पर रोक कैसे लगा सकते हैं, चुनाव तो अब शुरू हो गए होंगे।
अगर हम अभी रोक लगाते हैं तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर बात है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि यह एक असामान्य मामला है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के माध्यम से होगा और अब चुनाव पर रोक लगाना एक कठोर कदम है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हम चुनावों को महत्व देते हैं। आपके पास चुनाव याचिका उपाय हैं। हम रोक नहीं लगाएंगे, खासकर तब जब चुनाव शुरू हो चुके हैं। कल कोई इस तरह संसदीय चुनावों पर रोक लगाना चाहेगा।