कोलकाता (राघव): पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुंतल घोष को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में गवाहों की संख्या काफी अधिक है और मुकदमे में काफी समय लगने वाला है। ऐसे में आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं होगा। हालांकि, जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। गौरतलब है कि कुंतल घोष को इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोप में कुंतल घोष को सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शिक्षकों की भर्ती में भारी पैमाने पर घोटाला हुआ है और इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं।