पटना (नेहा): बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की आगामी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता दिलीप कुमार को पटना की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (द्वितीय) आफताब आलम ने इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अभियुक्त दिलीप कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर उसके वकील विजय आनंद और सरकारी वकील को सुनने के बाद उसे दस-दस हजार रुपए के दो जमानतदारों के साथ इसी राशि का निजी बंध-पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।
अदालत ने इस अभियुक्त को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह किसी भी गवाह को धमकाएंगे नहीं और किसी भी तरह से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा अनुसंधान में मदद करेंगे। गौरतलब है कि आगामी बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की नीति का विरोध करते हुए अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान पुलिस ने इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पटना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में पटना के सचिवालय थाना में मुकदमा संख्या 183/ 2024 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की है।