कोटा (नेहा): राजस्थान में कोटा के जिला वन अधिकारी रवि मीणा को थप्पड़ मारने और कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में भाजपा नेता और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और और उनके सहयोगी महावीर सुमन को एक विशेष अदालत ने गुरुवार को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। यह घटना 2022 में हुई थी।
एक सरकारी अभियोजक ने कहा, एससी/एसटी अदालत ने आईपीसी की धारा 353 (एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपनी सजा के बाद मीडिया से बात करते हुए, राजावत ने कहा कि वह सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। आगे बोले कि उन्हें एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।