नई दिल्ली (नेहा): सुप्रीम कोर्ट ने आज (20 जनवरी) कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चायबासा में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गांधी की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। BJP अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान पर BJP कार्यकर्ता ने केस दर्ज किया था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।