चंडीगढ़ (नेहा): मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने की अधिसूचना को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद रद कर दिया। सात जनवरी को डीसी निशांत कुमार यादव ने जो अधिसूचना जारी की थी, इसके तहत 20 जनवरी को नामांकन और 24 जनवरी को निगम सदन की बैठक में वोटिंग से चुनाव होने थे। यह चुनाव 29 जनवरी के बाद करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जहां तक गोपनीय बैलेट पेपर की जगह हाथ खड़े कर चुनाव कराने के मामले में कोर्ट ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को इस पर गौर करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने यह आदेश वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मेयर कुलदीप कुमार ने याचिका में चुनाव की अधिसूचना को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनका मेयर कार्यकाल 19 फरवरी 2025 तक होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को आदेश देकर कुलदीप कुमार को मेयर पद के लिए नियुक्त किया था।