वाशिंगटन (नेहा): राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता कानून को खत्म कर दिया। दरअसल, नए नियम के मुताबिक अब उसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, जिसके मां-बाप या दोनों में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हों या फिर माता-पिता के पास ग्रीन कार्ड हो। ट्रंप के इस फैसले से डेमोक्रेटिक पार्टी नाराज है।
अमेरिका के 20 राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। इन सभी राज्य सरकारों ने कोर्ट का रुख करते हुए ट्रंप के फैसले पर आपत्ति जताई है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन किया है। वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को सहित 18 राज्यों द्वारा किए गए एक मुकदमे में कहा गया है।