बीरभूम (नेहा): पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च इंटरनेट और वॉइस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी ये बताया गया कि अफवाहों के फैलने की आशंका और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है। इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, किसी दूरसंचार उपकरण या दूरसंचार उपकरण के वर्ग को या किसी विशेष विष्य से संबंधित कोई भी डेटा संबंधी संदेश या संदेश का वर्ग, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रसारण के लिए लाया गया, या प्रेषित या प्राप्त किया गया, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में अस्थायी रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा। आदेश में ये भी बताया गया है कि वॉइस कॉल और एसएमएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। ज्ञान और सूचना का संचार और प्रसार किसी भी तरह से नहीं रोका गया है। यह प्रतिबंध सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी पर लागू है।