पटना (नेहा): बिहार में अब बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा पाएंगे। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने इस पर 1 अप्रैल 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय यातायात प्रभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह लागू किया जाए। बता दें कि बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के मद्देनजर बीती 16 जनवरी को सड़क सुरक्षा परिषद ने ज्ञापन देकर परिवहन विभाग को अवगत कराया था, इसके बाद 30 जनवरी को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक करके स्कूली छात्र-छात्राओं को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया था।
उसके बाद अखबारों और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया था। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। अब इस पर परिवहन विभाग ने सख्ती अपनाते हुए पुलिस मुख्यालय का सहारा लिया है और मुख्यालय यातायात ने अब पुलिसिया कार्रवाई के जरिए इसपर लगाम लगाने का निर्णय लिया है।