नई दिल्ली (नेहा): कोयला घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पूर्व सिविल सेवक केएस क्रोफा को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि एचसी गुप्ता या केएस क्रोफा द्वारा किसी भी तरह की अवैध रिश्वत की मांग नहीं की गई थी और उन्हें कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए अलग से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि हो सकता है कि चूंकि, कमियां या गलत निर्णय हुए हों, लेकिन उन्हें आपराधिक कृत्यों के बराबर नहीं माना जा सकता।
एचसी गुप्ता और केएस क्रोफा द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को गुमराह करने के आरोप को भी खारिज कर दिया। यह मामला झारखंड में स्थित मेदनीराय कोल ब्लाक को कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीएल) नामक कंपनी को आवंटित करने से संबंधित है।