ब्रसेल्स (राघव): पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाकर वर्ष 2018 से भारत से फरार हुआ घोटालेबाज मेहुल चोकसी की जमानत याचिका बेल्जियम की एक अदालत ने खारिज कर दी है। तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के बाद जमानत न देने का फैसला सुनाया। इससे पहले चोकसी के भारतीय वकील विजय अग्रवाल ने जमानत की सुनवाई से पहले एंटवर्प में जेल में चोकसी से मुलाकात की। भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर चोकसी को पिछले सप्ताह बेल्जियम की पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार किया था। चोकसी बेल्जियम के एक अस्पताल में इलाज करा रहा था, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रहा है। जायसवाल ने कहा, हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। हम उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वह देश में मुकदमे का सामना कर सके। गौरतलब है कि भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम सरकार से उसे प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया है। भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण समझौते में एक दूसरे के आर्थिक अपराधियों को सुपुर्द करने का प्रविधान है। मेहुल के मामले में समस्या सिर्फ यह है कि चोकसी का स्वास्थ्य खराब है। वह इस आधार पर बचने की कोशिश कर सकता है।