मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड के चर्चित मामले में अपनी बेटी की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना कर रही इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित आगामी डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला की रिलीज पर रोक लगाने के लिए बुधवार को सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। यह कदम विशेष अदालत द्वारा उसके आवेदन को खारिज करने के एक दिन बाद उठाया गया।
सीबीआई ने एचसी को बताया कि वह इंद्राणी मुखर्जी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने की विचाराधीन है, क्योंकि वह गवाहों को प्रभावित न करने की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं।
डॉक्यूमेंट्री पर विवाद
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली एक डिवीजन बेंच ने डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला के निर्माताओं से गुरुवार को यह संकेत देने के लिए कहा कि क्या श्रृंखला में कोई ऐसे गवाह हैं जिनकी हत्या के मुकदमे में अभी तक जांच नहीं हुई है।
इस प्रकरण ने न केवल न्यायिक प्रणाली में बड़ी रुचि उत्पन्न की है बल्कि जन सामान्य में भी गहन चिंतन का विषय बना हुआ है। डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला के आगामी प्रसारण पर रोक लगाने की सीबीआई की मांग, जांच प्रक्रिया पर प्रभाव के संभावित आरोपों के मद्देनजर की गई है।
सीबीआई का यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की संवेदनशीलता और गवाहों की सुरक्षा के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है। विशेष रूप से, जब यह सुनवाई के लिए अहम गवाहों की प्रस्तुति और सुरक्षा की बात आती है।
इस मामले में अदालत की आगामी सुनवाई और निर्णय न केवल इस विशेष डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला पर बल्कि समान संवेदनशील मामलों में मीडिया के प्रसारण पर भविष्य में प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार, इस घटना का महत्व सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक और मीडिया प्रणाली के बीच एक संतुलन स्थापित करने के व्यापक प्रश्न को उठाता है।