पटना: बिहार विधानसभा ने गुरुवार को तस्करी, यौन अपराधों, अवैध खनन, प्रतिबंध और आईटी अधिनियम के उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बिहार अपराध नियंत्रण बिल, 2024 और सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन बिल-2024 पारित किया। राज्य ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव द्वारा पेश किए गए दोनों विधेयकों को आवाज़ के मत से पारित किया गया और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना पर लागू किया जाना है।
बिहार में सुधार की दिशा
इन विधेयकों के पारित होने के बाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में संचालित भूमि, बालू और शराब माफिया को जवाबदेह बनाने के लिए एनडीए सरकार के संकल्प की पुष्टि की। ये कदम राज्य में अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजते हैं और समाज में सुरक्षा और न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करते हैं।
बिहार नियंत्रण अपराध बिल, 2024 के अंतर्गत तस्करी, यौन अपराधों और अवैध खनन के खिलाफ कठोर प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह, सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन बिल-2024 राज्य में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और प्रतिबंध एवं आईटी अधिनियम के उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रावधान करता है।
इन विधेयकों की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि वे न केवल अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून प्रदान करते हैं, बल्कि अपराधियों को दंडित करने के लिए भी ठोस उपाय सुनिश्चित करते हैं। इससे राज्य में अपराध की दर में कमी आने की उम्मीद है।
इन प्रयासों के माध्यम से, बिहार सरकार ने अपराध और अव्यवस्था के खिलाफ अपनी कठोर स्थिति को रेखांकित किया है। यह स्पष्ट है कि सरकार राज्य के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोपरि मानती है और इस दिशा में कदम उठा रही है।
अंततः, ये विधेयक बिहार में न्याय और सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनके कार्यान्वयन से अपराध के खिलाफ लड़ाई में नई दिशा और गति प्रदान होगी, जिससे राज्य में शांति और स्थिरता की स्थापना में मदद मिलेगी।