सिलचर (असम) (हेमा): कछार जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को होने जा रहे दूसरे चरण के मतदान के दौरान घुसपैठ, पशु तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, बांग्लादेश के साथ लगने वाली अपनी 33.6 किलोमीटर लंबी सीमा पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिला आयुक्त रोहन कुमार झा द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत भारत-बांग्लादेश सीमा के एक किमी क्षेत्र में सूर्यास्त से सूर्योदय तक आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है।अधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और दो महीने तक लागू रहेगा।
इसके साथ हीसुरमा नदी के किनारे आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई है। नदी में मछली पकड़ने के लिए कटिगोरा क्षेत्र अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही केवल कटिगोरा क्षेत्र अधिकारी की अनुमति के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा के पांच किमी के भीतर हो सकेगी।