नई दिल्ली (हेमा): दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैरकानूनी भर्तियों और संपत्तियों को अनुचित तरीके से किराए पर देने के आरोपों के बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में ईडी ने उन पर समन का पालन न करने का आरोप लगाया था।
ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जांच में शामिल न होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। आज की सुनवाई में वह कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गई। अदालत ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को जमानत देने का निर्णय दिया। उन्हें अगली सुनवाई तक अदालती निगरानी में रहना होगा और सभी नियमित बैठकों में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
बता दें कि अमानतुल्लाह पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं। वह दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बिना उचित प्रक्रिया के किराए पर देने का आरोप है। ये गतिविधियाँ वक्फ बोर्ड के नियमों और कानूनी ढांचे के विपरीत हैं।