नई दिल्ली (उपासना): दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के मामले की सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या आफने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है?
इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। इसका मतलब है कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं? लेकिन आप बताइए आने जमानत की याचिका क्यों दाखिल नहीं की। इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है।
सिंघवी ने कहा कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए ED के पास क्या वजहें थीं। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि जिन दस्तावेजों की बात ED कर रही है, उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। जब ED ने ECIR दाखिल की थी, उसके बाद से कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले 18 महीने में।
सिंघवी ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी से डेढ़ साल पहले मामला शुरू हुआ था। 3 चार्जशीट दाखिल हईं। CBI ने भी चार्जशीट दाखिल की। CBI वाले मामले में मेरा नाम नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBI और ED ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए। इनमें से एक में भी मेरा नाम नहीं था।
जबकि राघव मंगुता, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, एमएस रेड्डी के बयान लिए गए हैं। लेकिन किसी में भी अरविंद केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात नहीं आई है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पिछले काफी समय से जेल में बंद हैं। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में जेल में बंद हैं।