नई दिल्ली (नेहा): सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के रेप केस मामले में जमानत दे दी है। उसे यह बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। हालांकि इस दौरान उसे समर्थकों से मिलने की इजाजत नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आसाराम सबूत से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा और ही किसी समर्थक से मिलेगा। जस्टिम एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने यह आदेश जारी किया।अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। गांधीनगर कोर्ट द्वारा 2023 में दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम ने शीर्ष अदालत में अपील की थी।