अयोध्या (नेहा): किशाेरी से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद सपा नेता मोईद खान पर अब धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक भदरसा शाखा के प्रबंधक श्रीप्रकाश ने उन पर बैंक परिचालन के लिए किराये पर लेते समय झूठ बोल कर अनुबंध करने का आरोप लगाया है। उन्हाेंने कहा है कि मोईद खान ने गाटा संख्या 1683 पर शाखा खोलने का प्रस्ताव दिया था, जबकि 15 अगस्त 2020 को अनुबंध 1672 पर कराया। 17 अगस्त 2024 को विकास प्राधिकरण की ओर से संचालित शाखा का भवन ध्वस्त करने का आदेश देते हुए दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को कहा गया तब धोखाधड़ी हाेने की जानकारी हुई। पूराकलंदर पुलिस ने प्रबंधक की तरफ से तहरीर मिलने के बाद मोईद खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपित सपा नेता मोईद खान की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर है। उसके और नाबालिग पीड़िता के परिवार के बीच बड़ा सामाजिक व आर्थिक अंतर भी है। विवेचना के दौरान पीड़िता व उसके परिवार पर सुलह के लिए दबाव भी डाला गया था, लिहाजा अभियुक्त के जेल से बाहर आने पर ट्रायल के प्रभावित होने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि विचारण अदालत चार सप्ताह के अंदर पीड़िता व वादिनी की गवाही दर्ज कर ले। उसके बाद मोईद नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मोईद की जमानत अर्जी पर पारित किया।