गुवाहाटी (राघव): असम में हेमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने X पर दी। उन्होंने बताया कि अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पर बीफ नहीं परोसा जाएगा। सीएम सरमा ने बताया कि किसी भी पब्लिक प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट में बीफ सर्व नहीं किया जाएगा न ही खाया जाएगा। वहीं शादी-पार्टियों में भी बीफ नहीं परोसा जाएगा। सीएम द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शादी- पार्टियों में बीफ नहीं परोसा जाएगा। हालांकि, घर में बैठकर कोई खाना चाहता है तो खा सकता है।
इससे पहले 2021 में असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था। यह कानून वहां लगा था, जहां हिंदू, सिख और जैन बहुसंख्यक हैं। इसके साथ ही मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में भी इस पर प्रतिबंध था। साथ ही इस कानून के तहत बिना परमिट के असम के भीतर और दूसरे राज्यों से आने वाले बीफ और उससे जुड़े प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगाता है। यदि इस कानून के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 8 साल की जेल के साथ- साथ 3 से 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।