नई दिल्ली (राघव): दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवर को केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई करन वाला है। बिभव ने दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। जिसको लेकर अब कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने लंबी दलीलें सुनने के बाद 31 मई, 2024 को स्थिरता आधार पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बिभव कुमार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि मैंने अग्रिम जमानत दी है, जबकि लगभग 4:00-4:30 बजे इसकी सुनवाई हो रही है, मुझे लगभग 4:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, वरिष्ठ वकील संजय जैन दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष गिरफ्तारी के दिशानिर्देशों का पालन न करने का तर्क दिया और इसके लिए एक अलग आवेदन दायर किया गया था, जिस पर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आकस्मिक गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख किया गया था।