नई दिल्ली (राघव): अगर आप FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 17 फरवरी से FASTag के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपने टोल प्लाजा पर पहुंचकर रिचार्ज किया, तो आपका टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है, और आपको दोगुना टोल चुकाना पड़ेगा।
क्या है नए नियम ?
टोल बूथ पर रिचार्ज करने पर ब्लैकलिस्ट- अब FASTag रिचार्ज टोल बूथ पर पहुंचकर करने पर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। NPCI के नए नियमों के मुताबिक, FASTag को टोल से कम से कम 60 मिनट पहले रिचार्ज करना जरूरी होगा। यदि आपने टोल बूथ पर पहुंचकर या उससे कुछ ही मिनट पहले रिचार्ज किया, तो यह उस बूथ पर काम नहीं करेगा, और आपको कैश में दोगुना टोल भरना पड़ेगा।
टोल बूथ पार करने के बाद 10 मिनट तक नहीं कर सकते रिचार्ज- टोल बूथ पार करने के तुरंत बाद FASTag रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। वाहन चालकों को कम से कम 10 मिनट इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वे रिचार्ज कर सकेंगे।
कब ब्लैकलिस्ट होता है FASTag?
यदि आपके FASTag में बैलेंस नहीं है, तो यह ब्लैकलिस्ट हो सकता है। अगर आपका KYC अपडेट नहीं है, तो भी FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है। यदि आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो चुका है, और आपने 10 मिनट के भीतर रिचार्ज किया, तो आपसे दोगुना शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कैसे एक्टिव करें FASTag?
1. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं और ई-चालान स्टेटस चेक करें।
2. रजिस्टर्ड वाहन नंबर दर्ज करें और FASTag की स्थिति देखें।
3. यदि डिएक्टिव है, तो पहले रिचार्ज करें और न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें।
4. payment verification करें और कुछ समय बाद आपका FASTag एक्टिव हो जाएगा।
इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करें कि आपका FASTag समय पर रिचार्ज हो ताकि टोल प्लाजा पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।