नई दिल्ली (हरमीत): केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भारी ट्रैफिक जुर्माने से राहत मिलने वाली है। आपको अपनी गाड़ी के चालान पर बंपर छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं।
केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है. अब इस प्रस्ताव पर सिर्फ एलजी की मंजूरी का इंतजार है। जी हां, दिल्ली सरकार ने आम जनता को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरने पर चालान राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी है। यह छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत अपराधों पर लागू होगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत कुछ यातायात अपराधों के लिए चालान राशि का 50% जुर्माना लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, अगर मौजूदा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाता है और कानून लागू होने के बाद जारी किए गए नए चालान का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतिशत छूट प्राप्त करें।
इससे लंबी कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा और अदालतों तथा परिवहन विभाग का कार्यभार भी कम होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि किसी भी मौजूदा चालान का निपटान अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या अधिसूचना के बाद जारी चालान का 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक यह फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट दोनों ही विभागों के कई चालान बकाया थे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस साल की शुरुआत में न्यायपालिका को पत्र लिखकर कहा था कि बड़ी संख्या में लोग चालान का जवाब नहीं दे रहे हैं। विभाग ने यह भी बताया है कि पिछले वर्ष के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दौरान 75% से अधिक चालान का भुगतान नहीं किया गया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 2022 की तुलना में 2023 में चालान की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।