नई दिल्ली (राघव): सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने वाली डिमांड वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हरियाणा-पंजाब के बीच का शंभु बॉर्डर और पंजाब के दूसरे हाईवे खोलने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नई याचिका पर अलग से सुनवाई नहीं होगी। पहले से जो मामला लंबित है अगर याचिकाकर्ता चाहते हैं तो उसमें आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
याचिका में यह कहा गया था कि सड़कों को ब्लॉक करना BNS और NHAI एक्ट के तहत अपराध है। इस पर पुलिस और NHAI द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। पंजाब में इस तरह के सड़क अवरोध के कारण बड़ी संख्या में लोगों का यह मौलिक अधिकार छिन रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक और याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई। इस कमेटी का उद्देश्य इस मामले की जांच और समाधान करना था। इस कमेटी को MSP और दूसरे मुद्दों पर किसानों से बात करने को कहा गया था।